रायपुर। छत्तीसगढ़ में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। इसके बावजूद पुलिस महकमे में एक आदेश को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, पीएचक्यू ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस वालों से नए एक्ट के तहत दोगुना जुर्माना राशि वसूलने का नियम लागू किया जा रहा है।
पुलिस मुख्यालय से राज्यभर के सभी एसपी को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। स्पेशल डीजी आरके विज द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि अगर पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी की जाए।
Read More :  क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 15 दिन में करना होगा सरेंडर 
बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 में बदलाव किया गया है। जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इस एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सरकारी मुलाजिम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
हालांकि, छत्तीसगढ़ में नए एक्ट को लागू करने पर रोक लगा दी गई है, पुराने रेट के हिसाब से जुर्माना किया जा रहा है। इस बीच पुलिस अफसरों और जवानों के लिए नया एक्ट लागू करना चर्चा का विषय बना है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अलग-अलग मामलों में लोगों से तगड़ा फाईन वसूला गया। यहां शराब पीकर ऑटो चला रहे दो चालक जांच के दौरान पकड़े गए। इनका चालान काट न्यायालय भेजा गया। कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया।
इसी तरह मोबाइल पर बात करते हुए दो युवक पकड़े गए। न्यायालय में इन पर पांच हजार का जुर्माना किया गया। वहीं एक अन्य ट्रेलर चालक, बाइक में सवार तीन युवकों से कुल 37 हजार रूपए जुर्माने के वसूले गए।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यातायात कानून में बदलाव कर जुर्माने की रकम को 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए जुर्माने को लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे सरकार की दलील है कि इस कानून को अध्ययन के बाद ही लागू किया जाएगा।
स्पेशल डीजी आरके विज ने बताया कि ट्रैफिल रूल्स को लेकर आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों से नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। उनसे पब्लिक की जुर्माने की राशि से दोगुनी रकम वसूली की जाएगी। इसके लिए राज्यभर के एसपी को आदेश जारी किया गया है।
इंडिया खबर के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें...  





India Khabar.in is a Hiring Online Hindi News Portal. We Provide Latest News From all over India.