रायपुर। केंद्र सरकार ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एनआईए ने आईपीसी और भारतीय शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए की वेबसाइट में इस प्रकरण को 17 मई को दर्ज बताया गया है।
बता दें कि विगत 9 अप्रैल को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के श्यामगिरी के पास विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट कर हमला कर दिया था। इस हमले में भीमा मंडावी के अलावा चार अन्य जवान भी शहीद हो गए थे।
नक्सली हमले में भीमा मंडावी की हत्या के बाद बीजेपी ने इसे साजिश करार दिया था और जांच की मांग की थी। वहीं प्रदेश बीजेपी के नेता इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करते रहे हैं। चूंकि राज्य सरकार ने प्रदेश में सीबीआई पर रोक लगा रखी है, इसलिए केंद्र ने मामले की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया है।
हालांकि, इससे पहले राज्य की भूपेश सरकार इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी है। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार की सिफारिश पर एनआईए किसी मामले की जांच कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकार की सिफारिश की जरूरत नहीं है।