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आज से बदल गए हैं ट्रैफिक नियम, जरा संभलकर चलाएं गाड़ी वरना भारी पड़ेगा जुर्माना पटाना...जानिए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट की 10 बड़ी बातें

01 September 2019

/ by India Khabar

नई दिल्ली। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले अब सावधान हो जाएं। क्योकिं देश में आज 1 सितंबर 2019 से नया मोटर वाहन संशोधन एक्ट (Motor Vehicles Amendment Act 2019)  लागू हो गया है। अब ट्रैफिक नियम काफी सख्त हो गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है।


  • 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। 




संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। 




  • बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड

नए बिल में ओवर स्पीडिंग पर 1,000 से 2,000 रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग ने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हेगा। 




यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपये की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी के अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 





संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट की 10 बड़ी बातें...


  • शराब पीकर वाहन चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। 
  • रैश ड्राइविंग पर जुर्माना 1 हजार से बढ़ा कर 5 हजार रुपये कर दिया गया है।
  • बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 रुपये की जगह अब 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करने पर 100 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर 1000 रुपये की जगह 5 हजार जुर्माना लगेगा। 
  • अगर नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा।
  • ऐसे मामलों में नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
  • बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा।
  • अब लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक साल पहले ही आवेदन करना होगा।
  • सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले लोगों पर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा मामला नहीं चलेगा। 

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